अगर आप बैंक से लिए कर्ज को जल्दी चुकाना चाहते तो इसके लिए अब आपको कोई अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी पड़ेगी. आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग कंपनियों से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को समय से पहले अदा करने पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है बैंक अपने ग्राहकों से फोर-क्लोजर चार्ज या प्री-पेमेन्ट पेनल्टी नहीं वसूल कर पाएंगे आरबीआई गर्वनर शशिकांत दास ने बुधवार को बताया कि इस फैसले का लाभ अभी व्यक्तिगत श्रेणी से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा