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12 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार 2 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद पूरे दिन इस पर चर्चा हुई। विपक्ष ने इस विधेयक पर हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता जो विधेयक का विरोध कर रहे थे, उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के समक्ष विधेयक से संबंधित अपने मुद्दे और चिंताएं उठाईं। यह चर्चा 12 घंटे से अधिक समय तक चली। रात 2 बजे विधेयक के पक्ष में वोटिंग हुई। एनडीए और उसके सहयोगियों की एकता ने उन्हें लोकसभा में विधेयक पारित करने में सफलता दिलाई। कुल 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विरोध में पड़े। विपक्ष ने विधेयक का विरोध करना शुरू कर दिया। एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला कि एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्से में विधेयक की कॉपी फाड़ दी। ऐसा करने पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए।किरेन रिजिजू भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है। यह बिल व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता लाएगा। यह भावी पीढ़ी और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों की मदद करेगा।

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गृह मंत्री ने कहा कि यह भारत सरकार का बिल है और सभी को इसका पालन करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीएए और अनुच्छेद 370 के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इन बिलों को लॉन्च करने के बाद इसने समाज की बेहतरी में योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल पारदर्शिता लाएगा और दान की गई संपत्ति का उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि जिस उद्देश्य से दान दिया गया था। बदले में अखिलेश यादव संसद समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार उनकी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है ताकि लोगों का ध्यान उनकी नाकामी पर से हट जाए। ‘वक्फ’ की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थान बनाना। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है – जिसका अर्थ है कि इसे बेचा, उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में नहीं दिया जा सकता या बंधक नहीं बनाया जा सकता। वक्फ बिल में ये बदलाव किया गया, वक्फ बिल के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देख-रेख करने वाले ‘मुतव्वली’ को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी।, गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य ,एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े दो लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। अफसर के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की।  लोकसभा से पास बिल में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल,रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा।

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